भारत में ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरे की घंटी बज रही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अपनी मनगढ़ंत शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ऑनलाइन सामग्री को हटाने (कंटेंट टेकडाउन) के मामलों में तेजी आई है, जो देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए एक गंभीर चुनौती बन रहा है। आईटी नियम, 2021 (IT Rules, 2021) में किए गए संशोधनों के बूते, जो स्वयं संवैधानिक रूप से कमजोर आधार पर टिके हैं, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platforms) जैसे ‘मेटा’ (Meta) और ‘एक्स’ (X) पर तीन घंटे की समय सीमा के भीतर सामग्री हटाने का दबाव बना रही है। ऐसा न करने पर, इन कंपनियों को अपनी ‘सेफ हार्बर’ (Safe Harbor) सुरक्षा खोने और अदालती कार्यवाही का सामना करने का डर रहता है, या इससे भी बदतर, उनके कर्मचारियों को व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति ऑनलाइन सेंसरशिप के बढ़ते दायरे को दर्शाती है।
यह सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - AI) द्वारा सृजित सामग्रियों से निपटने की आड़ में हो रहा है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को एक ऐसे निरंकुश शासन के अधीन करना है जहाँ राज्य अपनी मनमर्जी से किसी भी अभिव्यक्ति को चुप करा सकता है। इंटरनेट, जो आज रोजमर्रा की चिंताओं को जाहिर करने और वैकल्पिक आवाजों को उठाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है, उसकी यह क्षमता लगातार कमजोर हो रही है। स्वतंत्र विचारों की मार्मिक और प्रभावशाली अभिव्यक्तियां किसी भी स्वतंत्र समाज और प्रतिनिधि लोकतंत्र का अभिन्न अंग होती हैं।
ऑनलाइन सेंसरशिप का बढ़ता दायरा और संवैधानिक चुनौतियाँ
आईटी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) की धारा 69ए (Section 69A) और 79(3)(बी) (Section 79(3)(B)) का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि दर्शकों की आजादी और रचनाकारों की आजीविका की परवाह किए बिना सामग्री और खातों को थोक में हटाया जा रहा है। यह सार्वजनिक विमर्शों को इस तरह से तोड़-मरोड़ देता है जिससे अक्सर सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है। अक्सर, विरोधी रुख वाले तमाम खाते ही हटा दिए जाते हैं। यह सेंसरशिप का ढाँचा धीरे-धीरे और बिना किसी नैतिक संकोच के विकसित किया गया है, जिसके कारण स्वतंत्र मीडिया प्रतिष्ठानों और आलोचनात्मक टिप्पणीकारों को निशाना बनाने की घटनाएँ बढ़ी हैं। कुछ मामलों में, उनकी पहचान उजागर करने की कीमत पर उलटफेर भी किया गया है। सरकार गोपनीयता की आड़ में इन शक्तियों का आनंद ले रही है और ऑनलाइन विमर्शों पर अपनी पकड़ के संबंध में कोई सार्थक आंकड़े प्रकाशित नहीं कर रही है।
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देश भर के पुलिस अधिकारियों के लिए तथाकथित ‘सहयोग पोर्टल’ (Sahyog Portal) खोलकर, धारा 79(3)(बी) के तहत किए गए अनुरोधों को एक ऐसे सेंसरी रबर स्टाम्प के रूप में बढ़ा दिया गया है जो आईटी अधिनियम उन्हें देता ही नहीं है। ऑनलाइन अवैधता की “वास्तविक जानकारी” (actual knowledge) के आधार पर सामग्री हटाने का आदेश जारी करने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का स्पष्ट पूर्व निर्णय अब एक मज़ाक बनकर रह गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (Shreya Singhal v. Union of India) मामले में बाध्यकारी अदालती पूर्व-निर्णय को भी खारिज कर दिया है। विडंबना यह है कि सरकार संसद में कानून पारित करके अपनी इन शक्तियों को औपचारिक रूप देने का साहस भी नहीं कर पाई है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका और भविष्य की चुनौतियाँ
ऑनलाइन अभिव्यक्ति को लेकर चलाए जा रहे सत्ता के इस उत्पात को रोकने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बुरी तरह विफल रहे हैं। इसके बजाय, उन्होंने सामग्री हटाने (कंटेंट टेकडाउन) की नोटिस का स्वचालित तरीके से पालन करने से मिलने वाली मानसिक शांति को चुना है। ‘एक्स’ ने कुछ हद तक ‘सहयोग पोर्टल’ का विरोध करना जारी रखा है, लेकिन कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में चल रही कार्यवाहियों की वजह से उसे भी दबाव झेलना पड़ रहा है। राजनीतिक अभिजात वर्ग को ऑनलाइन अभिव्यक्ति के खिलाफ अपने अभियान के परिणामों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने भी ‘सहयोग पोर्टल’ की शक्तियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। आज के विपक्ष द्वारा संचालित भावी सरकार भी संभवतः इन्हीं घिनौने नियमों को ही आजमाएगी, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दीर्घकालिक खतरा मंडरा रहा है।
यह स्पष्ट है कि भारत में ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। सरकार की बढ़ती सेंसरशिप शक्तियाँ, अदालती निर्णयों की अनदेखी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निष्क्रियता मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही हैं जहाँ स्वतंत्र आवाज़ों को दबाना आसान हो गया है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के लिए एक जीवंत और निर्बाध सार्वजनिक विमर्श अत्यंत आवश्यक है, और इसे सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना, इंटरनेट अपनी वास्तविक क्षमता खो देगा और केवल एक नियंत्रित सूचना माध्यम बनकर रह जाएगा।
*Image is AI-generated and used for representational purposes only.